दो पाकिस्तानियों को धोखाधड़ी से भारतीय दस्तावेज प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
पुलिस ने बताया कि रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो पाकिस्तानी नागरिकों को गलत जानकारी देकर भारतीय मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी इफ्तिखार शेख (29) और अर्निश शेख (25) मूल रूप से कराची के रहने वाले हैं और उनके पास वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) हैं। वे जूटमिल थाना क्षेत्र के कोडतराई गांव में रह रहे थे।
अवैध विदेशियों की पहचान के लिए जिले भर में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दोनों याकूब शेख नामक व्यक्ति के घर पर रह रहे हैं। जांच में पता चला कि इफ्तिखार और अर्निश ने अधिकारियों को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे।
उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें 199 (झूठा बयान), 200 (झूठी घोषणा का उपयोग), 419 (छद्म पहचान पत्र के जरिए धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 34 (सामान्य इरादा) शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
ये गिरफ्तारियां उस दिन हुईं, जब अल्पकालिक वीजा रखने वाले 12 श्रेणियों के पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा समाप्त हो गई। यह कदम कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कड़े उपायों की घोषणा के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे।

