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रायपुर में अवैध रूप से रह रहीं उज्बेक युवतियों के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से मांगा जवाब

रायपुर में अवैध रूप से रह रहीं उज्बेक युवतियों के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से मांगा जवाब

अवैध रूप से भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की दो युवतियों की हिरासत से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने दोनों सरकारों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता युवतियों को भी अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में दो उज्बेकिस्तान की युवतियां कथित रूप से वैध दस्तावेजों के बिना रह रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया था।

इसके बाद इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में हिरासत की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई में दोनों सरकारों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

फिलहाल, मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत इस पूरे प्रकरण के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है।

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