चाकू से हमला कर बेटे को उतार दिया था मौत के घाट, दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पिता ने अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 7 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल पूरा मामला जिले के गौरेला थाने का है जहां पिछले साल सावंतपुर में पिता ने मामूली कहासुनी के बाद अपने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने त्वरित न्याय देते हुए महज सात महीने में मामले की सुनवाई की और इस मामले में आरोपी राजेंद्र साठे उर्फ राजू पिता दिनकर राव उम्र 58 साल निवासी सामंतपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.