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रेलवे ट्रैक पार किया तो… सीधे जाएंगे जेल, जानिए जुर्माने और सजा का प्रावधान

रेलवे ट्रैक पार किया तो… सीधे जाएंगे जेल, जानिए जुर्माने और सजा का प्रावधान

हम अक्सर रेलवे स्टेशनों पर देखते हैं कि कई लोग शॉर्टकट के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे की पटरियां पार करते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एक सर्कुलर जारी किया गया है। यहां अगर आप रेलवे स्टेशन (भारतीय रेलवे) पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। यात्रियों को फुटओवरब्रिज का उपयोग करके ही दूसरे प्लेटफार्म पर जाना होगा।

यदि आप यहां रेलवे ट्रैक पार करते हुए पाए गए तो आपको छह महीने की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोगों को रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचना चाहिए। रेलवे ट्रैक पार करना न केवल जानलेवा है बल्कि दंडनीय अपराध भी है।

रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि वे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। इसमें कहा गया है कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क ओवरब्रिज, सड़क अंडरब्रिज, सबवे और निर्दिष्ट पैदल पथ बनाए जाएंगे।

रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान

रेलवे ट्रैक पार करने की आदत पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित जागरूकता अभियान, लाउडस्पीकरों के माध्यम से घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति जागरूक किया जा सके। वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, उपद्रव एवं अवैध विक्रेताओं के विरूद्ध 3063 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऐसे मामलों में 28,419 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

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