गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सात शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने वाले गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के सात शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश की डीबी ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सभी शिक्षकों के खिलाफ कोटा थाने में बीएनएस की धारा 190,196(1)(बी),197(1)(बी),197(1)(सी),299,302 व अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई ने शिवतराई गांव में शिविर लगाया था। 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित शिविर में समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार व डॉ. नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया था। कुछ छात्रों ने इसकी शिकायत की थी और कोटा थाने में मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है।