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छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल अरव‍िंद कुमार ने चेक क‍िया महिला का प्राइवेट पार्ट, अब चली गई नौकरी

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल अरव‍िंद कुमार ने चेक क‍िया महिला का प्राइवेट पार्ट, अब चली गई नौकरी

दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स की जांच करने वाले पुलिस कांस्टेबल को नौकरी से निकाल दिया गया है। पुरानी भिलाई थाने में तैनात 35 साल के कांस्टेबल अरविंद कुमार मेंढे पर आरोप है कि उसने पीड़िता को उसके बेटे को जेल से रिहा कराने का वादा करके बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जांच के बाद SSP दुर्ग विजय अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया।

महिला थाने में केस दर्ज
मामला दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना इलाके का है। पीड़िता ने आरोपी कांस्टेबल अरविंद कुमार मेंढे के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद सीनियर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ आरोप सही पाए गए।

पीड़िता के मुताबिक, उसका बेटा POCSO एक्ट के तहत एक मामले में जेल में है। इस स्थिति का फायदा उठाकर पुरानी भिलाई थाने में तैनात कांस्टेबल अरविंद कुमार मेंढे ने उसके बेटे को जेल से रिहा कराने में मदद करने का वादा किया। आरोपी ने महिला को मिलने के लिए बुलाया और उसका भरोसा जीतकर उसके साथ धोखा किया।

उसे चरोदा बस स्टैंड पर तीन बार बुलाया
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कांस्टेबल ने 18 नवंबर को शाम 7 से 8 बजे के बीच महिला को तीन बार फोन किया था। फिर उसे चरोदा बस स्टैंड बुलाया गया। महिला अपने बेटे को जेल से छुड़ाने की उम्मीद में वहां पहुंची थी।

उसे सुनसान जगह पर ले गया और शर्मनाक हरकत की
उसके पहुंचने के बाद, आरोपी कांस्टेबल उसे अपनी प्राइवेट गाड़ी में चरोदा रेलवे स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां, आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे सेक्स करने के लिए मजबूर किया। उसके विरोध के बावजूद, आरोपी ने मना कर दिया।

जब उसने कहा कि उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने पीरियड्स का हवाला देकर सेक्स करने से मना कर दिया, तो आरोपी कांस्टेबल ने उसके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए। इस घटना से वह डर गई, लेकिन बाद में उसने हिम्मत करके महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, आरोपी कांस्टेबल को पहले सस्पेंड कर दिया गया था। फिर डिपार्टमेंटल जांच की गई। जांच रिपोर्ट में आरोपी को गलत तरीके से छूने और कंडक्ट नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जांच पूरी होने के बाद, SSP दुर्ग विजय अग्रवाल ने 26 दिसंबर, 2025 को एक आदेश जारी कर आरोपी कांस्टेबल अरविंद कुमार मेंढे को पुलिस सर्विस से बर्खास्त कर दिया।

2008 में भर्ती
जानकारी के मुताबिक, अरविंद कुमार मेंढे 18 अगस्त, 2008 को छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती हुए थे। वह 28 जून, 2021 से पुराने भिलाई थाने में तैनात थे। महिला की इज्जत का अपमान करने के इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर सवाल उठे हैं।

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