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छत्तीसगढ़ ने संपत्ति पंजीकरण कानून में संशोधन कर ‘पुत्र’ के स्थान पर ‘संतान’ को शामिल किया

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में अचल संपत्ति के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाले औपनिवेशिक युग के कानून में संशोधन किया है, ताकि गोद लिए गए बच्चों के लिए “पुत्र” के स्थान पर लिंग-तटस्थ “बच्चे” को शामिल किया जा सके। पंजीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025, पंजीकरण अधिनियम, 1908, एक केंद्रीय कानून में कई बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों पर प्रावधान शामिल है। उक्त कानून प्रमाणित तरीके से संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों के संरक्षण और संपत्ति के हस्तांतरण को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने और राज्यों द्वारा समय-समय पर इसमें संशोधन करने से संबंधित है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि विधेयक को हाल ही में संपन्न बजट सत्र में राज्य विधानसभा में पारित किया गया है।

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