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भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से झटका, आचार संहिता उल्लंघन मामले में याचिका खारिज करने से इनकार

भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से झटका, आचार संहिता उल्लंघन मामले में याचिका खारिज करने से इनकार

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। Chhattisgarh High Court ने उस याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोपों से जुड़े मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी।

मामला चुनाव के दौरान कथित रूप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। इस संबंध में दर्ज प्रकरण को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब संबंधित मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है।

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस के अहम चेहरों में गिने जाते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वहीं, मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की संभावना है। भाजपा इसे कानून की प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, जबकि कांग्रेस का पक्ष अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान सामने आ सकता है।

फिलहाल, हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े आरोपों के मामले में कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और भूपेश बघेल को इस मामले में अदालत की प्रक्रिया का सामना करना होगा। अब सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

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