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bikaner एक को उम्र कैद की सजा, 2 को छह साल की जेल

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 राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! बीकानेर में एक दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार और आत्महत्या के मुख्य आरोपित को उम्रकैद की सजा। न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि कॉलेज छात्रावास की वार्डन प्रिया शुक्ला और उनके पति प्रतीक शुक्ला को छह-छह साल जेल की सजा सुनाई गई।

लड़की एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की छात्रा थी और कॉलेज के छात्रावास में रहती थी। रेप की घटना के बाद वह हॉस्टल में पानी की टंकी में मृत पाई गई थी। तीनों को शनिवार को आईपीसी, पॉक्सो और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और सजा की मात्रा मंगलवार को सुनाई गई थी।

विजेंद्र को बलात्कार, आत्महत्या के लिए उकसाने, अपहरण और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जबकि शुक्ला दंपति को अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में कॉलेज के मालिक ईश्वर चंद बैद को बरी कर दिया गया है दरमियानी रात को पीड़िता को छात्रावास वार्डन ने फिजिकल ट्रेनर व प्रशिक्षक विजेंद्र सिंह के कमरे में पाया। इसके बाद छात्रावास प्रशासन ने उनसे लिखित माफी मांगी थी। अगले दिन हॉस्टल में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला जिसके बाद दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया.


बीकानेर न्यूज़ डेस्क !!!

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