
बिहार सरकार प्रखंड स्तर पर पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रही है। गेहूं बेचने वाले किसानों को भी 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी फसलों का सुनिश्चित मूल्य मिल रहा है।
इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं खरीद का विज्ञापन जारी कर दिया है। जिसमें किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 जून, 2025 तक जारी रहेगी।
किसान अपना गेहूं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) या ब्लॉक स्तर पर व्यापार मंडल को बेच सकते हैं। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा भी कुछ खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।
गेहूं बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन देकर अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से गेहूं खरीद में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।
गेहूं की खरीद के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिला रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे बिचौलियों को कम दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर न हों। सरकारी गेहूं खरीद की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसानों को बेचे गए गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर मिल रहा है।