बिहार में रोड पर चलना होगा आसान, खुले में निर्माण करने एवं सड़क पर बालू-गिट्टी रखने पर होगी कार्रवाई

बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने सभी ठेकेदारों को खुले में निर्माण नहीं करने और सड़क पर निर्माण सामग्री नहीं रखने का सख्त आदेश जारी किया है। बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्माण करते समय किसी भी स्थान पर फेंसिंग अनिवार्य है और निर्माण कार्य ग्रीन बेल्ट का उपयोग करके ही किया जा सकता है। शिकायत मिलने के बाद दिए गए निर्देश एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी ठेकेदार सड़क पर गिट्टी और बालू रखता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुडको पर्यावरण की रक्षा और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर गिट्टी और बालू रखे जाने से आम लोगों को वाहन चलाने या पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। नमामि गंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बुडको द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं और कुछ जगहों पर सड़क पर गिट्टी और बालू रखे जाने की शिकायतें मिली हैं। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
बुडको ने सभी ठेकेदारों को साफ निर्देश दिया है कि नियमों का पालन न करने या काम में किसी तरह की लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही संबंधित कंपनी को प्रतिबंधित या ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एमडीए ने भी ठेकेदारों को साफ निर्देश दिया है कि सड़कों की मरम्मत चरणबद्ध तरीके से की जाए, ताकि लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत न हो।