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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी की याचिका खारिज की

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील सोमवार, 7 अप्रैल को खारिज कर दी गई। अब वह न्याय का सामना करने के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने के करीब है।

64 वर्षीय राणा, पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई नागरिक है, जो वर्तमान में लॉस एंजिल्स में एक महानगरीय हिरासत केंद्र में बंद है। वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के कर्मचारी के रूप में खुद को पेश करके हमलों से पहले मुंबई की रेकी की थी।

तहव्वुर राणा की अमेरिकी शीर्ष अदालत में याचिका
तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस एलेना कगन के समक्ष 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मुकदमे के लंबित रहने तक स्थगन के लिए आपातकालीन आवेदन' प्रस्तुत किया।

कगन ने पिछले महीने की शुरुआत में आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद राणा ने न्यायमूर्ति कगन को पहले संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मुकदमे के लंबित रहने तक स्थगन के लिए अपना आपातकालीन आवेदन नवीनीकृत किया और अनुरोध किया कि नवीनीकृत आवेदन को अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स को निर्देशित किया जाए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक आदेश में उल्लेख किया गया है कि राणा के नवीनीकृत आवेदन को 4 अप्रैल को "सम्मेलन के लिए वितरित" किया गया था और "न्यायालय को संदर्भित किया गया था।"

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