किशोरी से रेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला

गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दूध का बिल चुकाने के बहाने किशोरी को घर के कमरे में बंद करने वाले आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज-6 पंकज कुमार वर्मा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने को कहा है। जुर्माना जमा नहीं करने पर मिलेगी सजा जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद भीम ठाकुर और अनिता कुमारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बचाव पक्ष के वकील पुंडरीक मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह और विनय शंकर राय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि 16 मार्च 2018 को गोपालपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को दूध का बिल चुकाने के लिए घर के एक कमरे में ले जाया गया था, जहां उसे बैठा दिया गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरे में पहले से छिपे सुकदेवपट्टी गांव के भीम ठाकुर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। लड़की बेहोश हो गई।
POCSO विशेष न्यायालय में चल रहा था मुकदमा
जब उसे होश आया तो वह खून से लथपथ थी। उसकी चीख सुनकर आस-पास के लोग आए और कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला तथा उसका इलाज कराया। इस संबंध में महिला थाना कांड संख्या 13/2018 दर्ज किया गया था। पुलिस चार्जशीट रिपोर्ट आने के बाद मामले की सुनवाई POCSO विशेष न्यायालय में चल रही थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पश्चाताप की आग में जल रहे थे।