पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी सुनैना देवी और भाभी शोभा देवी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख पशुपति कुमार पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और उनके दिवंगत छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में फिलहाल किसी भी प्रकार की अग्रिम कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने वाली सूचक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें दोनों महिलाओं ने खुद को फंसाए जाने और बिना पर्याप्त साक्ष्य के प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही थी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि मामले की प्राथमिक जांच के बिना उन पर आपराधिक कार्रवाई न की जाए।
क्या है मामला?
मामले से जुड़े विस्तृत तथ्यों का खुलासा अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह पारिवारिक संपत्ति या अन्य आपसी विवाद से संबंधित हो सकता है, जिसके तहत आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दोनों महिलाओं की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है।
अदालत का रुख:
न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए दोनों महिलाओं को अंतरिम राहत दी और साफ किया कि जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही, एफआईआर दर्ज कराने वाली सूचक को नोटिस जारी कर उसकी प्रतिक्रिया मांगी गई है।
राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि:
गौरतलब है कि पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान (जिनका निधन 2019 में हुआ) दोनों लोजपा के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद से लोजपा में पारिवारिक कलह और राजनीतिक संघर्ष की स्थितियां समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में इस आपराधिक मामले को भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक उस लंबे विवाद की एक कड़ी के रूप में देख रहे हैं।