शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस संवर्ग में मूल कोटि के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी तथा प्रोन्नति स्तर प्रथम के शिक्षा विकास पदाधिकारी शामिल होंगे। ये दोनों पद अराजपत्रित होंगे। उनका वेतनमान और स्वीकृत पदों की संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, इस संवर्ग में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। नियुक्तियां आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। इन नियुक्तियों में राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। खास बात यह होगी कि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। नियुक्त अधिकारियों को विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

