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बिहार वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—ज़रूरत पड़ी तो करेंगे हस्तक्षेप, अगली सुनवाई 12-13 अगस्त को

बिहार वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—ज़रूरत पड़ी तो करेंगे हस्तक्षेप, अगली सुनवाई 12-13 अगस्त को

बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया अब कानूनी घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और यदि जरूरत पड़ी तो इसमें हस्तक्षेप भी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रख रहे हैं। यदि ऐसा पाया गया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जानबूझकर या बिना वजह सूची से हटाए गए हैं, तो हम मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे।"

अदालत की यह टिप्पणी उन आशंकाओं के बीच आई है, जिनमें विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रही है और लाखों लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।

अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त तय की है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में कितने नाम हटाए गए हैं और क्या यह प्रक्रिया नियमों के मुताबिक की जा रही है।

क्या है मामला?

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया हर निर्वाचन क्षेत्र में 18 वर्ष और उससे ऊपर के नागरिकों के नाम शामिल करने और मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए की जाती है।

हालांकि, इस बार इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाए हैं कि यह पुनरीक्षण राजनीतिक मंशा से प्रेरित है और सत्ताधारी दल के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग की सफाई

इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से और निर्धारित नियमों के अनुसार कर रहा है। साथ ही नागरिकों को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन या BLO के माध्यम से जांच कर सकते हैं और अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है।

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