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पटना में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, नई नियमावली की तैयारी में बिहार सरकार, डीएम की अनुमति होगी अनिवार्य

पटना में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, नई नियमावली की तैयारी में बिहार सरकार, डीएम की अनुमति होगी अनिवार्य

पटना में हाल ही में हुए ‘खान सर प्रकरण’ के बाद बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार अब कोचिंग सेंटरों के संचालन पर नियंत्रण और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार करने की दिशा में काम कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि छात्रों की सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके तहत कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, अब किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालन शुरू करने से पहले संबंधित जिले के जिलाधिकारी (डीएम) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि तेजी से बढ़ते कोचिंग उद्योग में कई जगह नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

इस प्रस्तावित नियमावली में कोचिंग संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी, स्टूडेंट कैपेसिटी और फीस स्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर भी दिशानिर्देश शामिल किए जाने की संभावना है। साथ ही, छात्रों के मानसिक दबाव और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भी प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नियम प्रभावी तरीके से लागू होते हैं, तो कोचिंग संस्थानों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, कुछ कोचिंग संचालकों का कहना है कि अत्यधिक नियमों से छोटे संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है।

फिलहाल सरकार की ओर से नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे औपचारिक रूप से लागू किए जाने की संभावना है। इस कदम को बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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