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संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, करप्शन केस में अब बढ़ेगी मुसीबत

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संजीव हंस के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे संजीव हंस पर कानूनी दबाव और बढ़ गया है। बिहार सरकार ने संजीव हंस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल, कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक पर किसी भी तरह का अपराध करने का आरोप लगता है तो अदालत में मुकदमा तब तक नहीं चल सकता जब तक सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति न दे। संजीव हंस के खिलाफ दर्ज मामले में यही समस्या थी।

5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल
बिहार सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में संजीव हंस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। संजीव हंस को गिरफ्तार करने वाली जांच एजेंसी ईडी ने दिसंबर 2024 में कोर्ट में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम शामिल है। लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण अदालत मामले का संज्ञान नहीं ले रही थी। इसलिए आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद अदालत ने हंस के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया और कहा कि वह मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार करेगी। अब चूंकि राज्य सरकार ने संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, इसलिए अदालत मामले में मुकदमा चलाने की कार्यवाही शुरू करेगी।

हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे।
ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार के सतर्कता विभाग की विशेष शाखा ने भी संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। संजीव हंस के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। संजीव हंस पर बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। संजीव हंस को बिहार के ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया।

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