लालू यादव के घर की होगी कुर्की, सिवान कोर्ट के बुलावे को हल्के में लेना आरजेडी चीफ को पड़ा भारी

राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। सीवान के सीजेएम वन की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। यह मामला 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
दरअसल, यह मामला उस समय का है जब तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र संख्या 109 दरौंदा में राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में भाषण दिया था, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया वहां पहले से ही धारा 144 लागू थी और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित था। इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर भाषण दिया।
अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
इस घटना के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए, सिवान स्थित एसीजेएम प्रथम न्यायालय ने आज जब्ती और जब्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है।