पुलिस और पदाधिकारियों को हर कार्य दिवस पर पहननी होगी निर्धारित वर्दी, पुलिस की छुट्टियों पर लगी रोक

वर्तमान स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय एवं बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पुलिस सेवा में लगे सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है. वर्दी से संबंधित पुराने निर्देश रद्द कर दिए गए हैं तथा नए आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के अनुसार अब पुलिस मुख्यालय (विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, कमजोर वर्ग एवं अपराध निरोधक को छोड़कर) में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पुलिसकर्मियों को सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को नागरिक पोशाक पहनने की अनुमति थी। हालाँकि, वर्तमान राष्ट्रीय संदर्भ और उच्च स्तरीय बैठकों की बढ़ती आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश को संशोधित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि पांच इकाइयों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है। जबकि सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अगले आदेश तक जारी रहेगा।
पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर प्रतिबंध
बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने एक पत्र जारी कर राज्य के सभी पुलिस सेवा कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि देश में मौजूदा स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से अपनी तैनाती स्थल पर उपलब्ध रहना होगा।
आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टी पर केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य में शांति, कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा बनाए रखना है। वहीं, राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।