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सीवान में नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव स्थगित, पटना हाईकोर्ट का अहम आदेश

सीवान में नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव स्थगित, पटना हाईकोर्ट का अहम आदेश

बिहार के सीवान जिले में नगर पालिका और नगर पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह आदेश मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद से जुड़ा है, जो रिक्त होने के कारण उपचुनाव प्रस्तावित था।

इस मामले में किस्मती देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (मामला संख्या CWJC 19245/2024) में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक अगला आदेश पारित नहीं होता, तब तक उपचुनाव पर रोक लागू रहेगी। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों ने उपचुनाव की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है।

यह निर्णय राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मामले की कानूनी स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है और इस बीच चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट का अगला आदेश इस मामले में क्या दिशा तय करता है और क्या चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाता है। यह आदेश सीवान जिले में राजनीतिक हलचल को बढ़ा सकता है, और स्थानीय नेतृत्व के लिए यह एक अहम घटनाक्रम है, क्योंकि इससे आगामी उपचुनावों की दिशा प्रभावित हो सकती है।

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