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अब फर्जी वोटरों की खैर नहीं.. बिहार में चलेगा EC का डंडा, विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर होगी जांच

अब फर्जी वोटरों की खैर नहीं.. बिहार में चलेगा EC का डंडा, विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर होगी जांच

भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची में वास्तविक और पात्र नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। आयोग अब मतदाता सूची से झूठे नामों और अपात्र व्यक्तियों को हटाने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान और दस्तावेजों का पुनः सत्यापन शुरू करने की योजना बना रहा है। यह अभ्यास सबसे पहले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में लागू किया जाएगा, जिसे बाद में पूरे देश में अपनाया जा सकता है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल हों जो भारतीय नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें किसी कानूनी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के तहत केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।

दस्तावेजों का पुनः सत्यापन बढ़ाया जाएगा
चुनाव आयोग अब जन्म और नागरिकता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करने पर विचार कर रहा है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और कक्षा 10 या 12 का बोर्ड प्रमाण पत्र (सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड) शामिल हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि इन दस्तावेजों के दोबारा सत्यापन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं।

बिहार में यह प्रक्रिया विशेष संक्षिप्त समीक्षा के दौरान लागू की जाएगी। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे। इसमें न केवल नए मतदाता जोड़े जाएंगे, बल्कि स्थानांतरित, मृत या अयोग्य मतदाताओं के नाम भी हटाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि 2004 के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया की जा रही है।

पलायन और मृत्यु के कारण मतदाता सूची में त्रुटियां

चुनाव आयोग के अनुसार, देश में हर साल लाखों लोग नौकरी, शिक्षा, शादी या अन्य पारिवारिक कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य या जिले में पलायन करते हैं। वर्ष 2024 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार, लगभग 46.3 लाख लोगों ने अपना निवास स्थान बदला, 2.3 करोड़ लोगों ने मतदाता विवरण में सुधार के लिए आवेदन किया तथा 33.2 लाख लोगों ने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार, एक वर्ष में लगभग 3.2 करोड़ परिवर्तन की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, बहुत कम परिवार मतदाता की मृत्यु के बारे में आयोग को सूचित करते हैं, जिसके कारण मृतक व्यक्तियों के नाम लंबे समय तक सूची में बने रहते हैं। घर-घर जाकर सत्यापन करके इस समस्या को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

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