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आधार नहीं, पैन नहीं तो... नागरिकता साबित करने के लिए कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी, कहां से बनवाएं

आधार नहीं, पैन नहीं तो... नागरिकता साबित करने के लिए कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी, कहां से बनवाएं

बिहार में मतदाता सूची संशोधन (SIR) पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। लोग आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और राशन कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे नागरिकता का प्रमाण मानने को तैयार नहीं है। फिर नागरिकता कैसे साबित होगी? नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं? ये दस्तावेज़ कहाँ बनवाए जा सकते हैं? इन्हें कैसे बनवाया जा सकता है? केंद्र सरकार ने इसके लिए एक खास गाइडलाइन जारी की है। इसे पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह समझ पाएँगे कि अगर आप नागरिकता साबित करने की स्थिति में हैं, तो आपको कौन से दस्तावेज़ दिखाने होंगे।

भारत में आधार, पैन, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेज़ों को पहचान पत्र माना जाता है। इनके ज़रिए आप कई तरह की सरकारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पैन कार्ड टैक्स संबंधी कामों में काम आता है, जबकि राशन कार्ड का इस्तेमाल राशन लेने के लिए किया जा सकता है। आप आधार कार्ड हर जगह दिखा सकते हैं, बैंक खाता खुलवा सकते हैं।

इससे नागरिकता साबित होती है।

आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इससे भी यह साबित नहीं होता कि आप भारतीय हैं। सरकार केवल 'जन्म प्रमाण पत्र' यानी जन्म प्रमाण पत्र और 'निवास प्रमाण पत्र' यानी निवास प्रमाण पत्र को ही भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ मानती है।

जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा

जन्म प्रमाण पत्र भारत में आपके जन्म का एक आधिकारिक प्रमाण है। यह नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर आपका जन्म 40-50 साल पहले हुआ हो और जन्म प्रमाण पत्र भी जारी न हुआ हो, तो क्या होगा? इसके लिए आपको अनुपलब्धता प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आप नोटरीकृत करवाकर और स्कूल का दस्तावेज़ या वोटर आईडी जमा करके जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

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