मुजफ्फरपुर ड्रम मर्डर केस: मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को उम्रकैद, 55 हजार रुपये जुर्माना
बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज राकेश सहनी ड्रम मर्डर केस में आज अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने उसे 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, 2021 में राकेश सहनी की हत्या उसके परिवार के अंदरूनी विवाद में हुई थी। आरोप है कि मृतक की पत्नी और सुभाष कुमार ने मिलकर राकेश की हत्या की और शव के टुकड़े कर उन्हें ड्रम में छिपा दिया। इस भयानक घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए सुभाष कुमार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह एक संगठित और योजना बद्ध अपराध था, इसलिए आरोपी को कठोर सजा दी जाती है।
प्रहरी अधिकारियों ने बताया कि सुभाष कुमार की गिरफ्तारी और सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही यह मुकदमा साबित हुआ। मृतक के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया और न्याय मिलने को एक बड़ी सफलता बताया।
इस फैसले के बाद स्थानीय लोग और समाजजन घटना के प्रति न्यायपालिका के निर्णायक रवैये की सराहना कर रहे हैं। पुलिस ने भी कहा कि यह सजा अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगी।
बिहार में यह मामला न केवल हत्या की भयावहता के कारण बल्कि परिवार और अपराधियों के आपसी सांठगांठ के कारण भी काफी चर्चा में रहा। अदालत का यह फैसला अब पूरे इलाके में कानूनी एवं सामाजिक संदेश देने वाला माना जा रहा है।

