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दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को मार डाला, अब पति को 10 साल की कठोर कैद, 25 हजार रुपये अर्थदंड

दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को मार डाला, अब पति को 10 साल की कठोर कैद, 25 हजार रुपये अर्थदंड

दहेज के लिए प्रताड़ित कर विवाहिता काजल कुमारी की हत्या के मामले में न्यायालय ने उसके पति साजन यादव को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश 15 ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति को दस वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाने का आदेश दिया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। काजल की हत्या जिस समय की गई, उस समय वह गर्भवती थी, जिसकी भी मौत हो गई।

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