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लैंड फॉर जॉब केस: लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

लैंड फॉर जॉब केस: लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रविंदर डुडेजा ने स्पष्ट टिप्पणी की कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसमें कानूनी रूप से दम नहीं पाया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका में यह दलील दी गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किया गया यह मामला बिना आवश्यक मंजूरी (सेंशन) के दर्ज किया गया है, जो कानून के अनुसार अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया था कि प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं, इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और मामले को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई की जांच को एक बार फिर मजबूती मिली है और मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि यह मामला रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जो उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस केस में सीबीआई पहले ही कई स्तरों पर जांच कर चुकी है और कई आरोप पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से इसे कानूनी प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। मामला अब आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया के तहत जारी रहेगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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