जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को MP-MLA कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इस मामले में किया बरी
मुंगेर के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट कुमार पंकज ने तारापुर थाना से जुड़े एक मामले में साक्ष्य के अभाव में तारापुर के वर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को बरी कर दिया।
यह मामला 2014 में दर्ज किया गया था।
उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। तारापुर थाने के चौकीदार जयराम पासवान के बयान पर 21 अप्रैल 2014 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में विवेचक ने राजीव कुमार सिंह के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। बताया जाता है कि बम विस्फोट विधायक राजीव कुमार सिंह (जो उस समय वहां मौजूद नहीं थे) के घर के सामने सड़क के उत्तर दिशा में इंडो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के खाली पड़े गोदाम में हुआ। इस घटना में गोदाम के दरवाजे कई फीट दूर जा गिरे और दीवार ढह गई। इस गोदाम पर राजीव कुमार सिंह ने ताला लगा दिया था।
पटना उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर
पुलिस ने घटनास्थल से जला हुआ तार और लोहे का एक टुकड़ा जब्त किया। बताया गया है कि घटनास्थल से बारूद की गंध आ रही थी। इस मामले में विधायक को 26 जून 2015 को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी।

