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विभागीय जांच में गलतियां करने से कैसे बचें…पटना में विधिक प्रक्रिया पालन पर अहम बैठक संपन्न

विभागीय जांच में गलतियां करने से कैसे बचें…पटना में विधिक प्रक्रिया पालन पर अहम बैठक संपन्न

आज पटना के पुराने सेक्रेटेरिएट के ऑडिटोरियम में डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स पर एक हाई-लेवल ब्रीफिंग सेशन हुआ। सेशन की अध्यक्षता बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने की और को-चेयर डायरेक्टर जनरल और चीफ इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर दीपक कुमार सिंह ने की। मीटिंग का मेन टॉपिक डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स था। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल और चीफ इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी सर्कुलर को कम्पाइल करके इस सब्जेक्ट पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है।

बिहार मीटिंग में डेवलपमेंट कमिश्नर मिहिर कुमार सिंह, रेवेन्यू काउंसिल की चेयरमैन और मेंबर हरजोत कौर बमहारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. बी. राजेंद्र, होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी और राज्य सरकार के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

सही टर्मिनोलॉजी और लीगल प्रोसेस ज़रूरी है।

संविधान के आर्टिकल 311 और डिसिप्लिनरी कार्रवाई से जुड़े दूसरे ज़रूरी नियमों के साथ-साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़रूरी फैसलों को शामिल करते हुए एक बुकलेट तैयार की गई है, ताकि डिसिप्लिनरी मामलों में अपनाए जाने वाले प्रोसेस और प्रोसीजर की पूरी और साफ़ समझ बन सके।

किसी भी जांच को शुरू करते समय सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने और कानूनी प्रोसीजर का पालन करने के महत्व पर खास ज़ोर दिया गया। इस संदर्भ में, कुछ आम गलतियों से बचने की ज़रूरत पर चर्चा की गई, जिसमें बिना चार्जशीट के छोटे-मोटे फाइन लगाना, आरोपी अधिकारी के बचाव बयान पर डिसिप्लिनरी ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की राय लेना और फाइन की रकम, सस्पेंशन के समय के दौरान मिलने वाले अलाउंस और सस्पेंशन के समय के एडजस्टमेंट के बारे में एक ही प्रस्ताव में आदेश जारी करना शामिल है। यह भी साफ़ किया गया कि लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारियों से जुड़े मामलों में फाइन जारी करने से पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह लेना ज़रूरी है।

अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी गलतियों पर भी ध्यान दिया गया।

मीटिंग के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया, उनमें चार्जशीट को ठीक से तैयार करना, सरकारी कर्मचारी के डिफेंस/रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट की ठीक से जांच करना और सस्पेंशन पीरियड को समय पर रेगुलर करना शामिल था। यह साफ किया गया कि सस्पेंशन पीरियड को रेगुलर करने में देरी से सज़ा एक जैसी नहीं और खराब हो सकती है।

मीटिंग का मकसद यह पक्का करना था कि राज्य में डिसिप्लिनरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, लीगल और फेयर हो और भविष्य में प्रोसेस से जुड़ी गलतियों से बचा जा सके।

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