
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील ने मंगलवार को बताया कि मुरादाबाद की एक अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी उल्फत हुसैन को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि सोमवार को सुनाए गए आदेश में मुरादाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने आतंकवादी पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एचटी के साथ जानिए ताजा ट्रेंडिंग खबरें। यहां पढ़ें विस्तृत लेख यह भी पढ़ें: तिहाड़ जेल में बंद हिजबुल प्रमुख के 2 बेटों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा हमें अपने परिवार को फोन करने दें सिंह के अनुसार जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम 2002 से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और 2008 में जमानत मिलने के बाद से फरार था। मुरादाबाद की अदालत ने उसके खिलाफ 2015 और 2025 दोनों में स्थायी वारंट जारी किए थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया था। सिंह ने बताया कि 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और कटघर पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में उसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मुरादाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।