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उच्च न्यायालय ने पुलिस से भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा

उच्च न्यायालय ने पुलिस से भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को शहर की पुलिस को निर्देश दिया कि वह भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ रोड-रेज की घटना के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने 24 अप्रैल को श्री बोस द्वारा दायर एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। पुलिस ने सबसे पहले श्री बोस पर कॉल सेंटर के कर्मचारी विकास कुमार एस.जे. द्वारा हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में, पुलिस ने श्री कुमार द्वारा दर्ज की गई जवाबी शिकायत के आधार पर श्री बोस के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की। घटना सोमवार को सी.वी. रमन नगर के पास हुई।

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया है, "पुलिस कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को तलब नहीं करेगी। याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना चाहिए। इस अदालत की अनुमति के बिना आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।"

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