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नौ साल पुराने हरेंद्र सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, बक्सर कोर्ट का बड़ा फैसला

नौ साल पुराने हरेंद्र सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, बक्सर कोर्ट का बड़ा फैसला

बक्सर की एक कोर्ट ने मंगलवार को नौ साल बाद एक पुराने मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया, जिसमें चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषी पाए गए आरोपियों में जिला परिषद सदस्य रामाशीष उर्फ ​​चतुरी के पति और प्रतिनिधि रिंकू यादव, अजय कुमार पांडे और जयराम पासवान शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। यह फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज II मनीष कुमार शुक्ला ने सुनाया।

यह मामला सिटी थाने के केस नंबर 382/2016 और सेशन ट्रायल नंबर 354/2017 से जुड़ा है। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रामनाथ ठाकुर के मुताबिक, घटना 22 अगस्त 2016 की है। मृतक की पत्नी इंदू सिंह ने 23 अगस्त 2016 को सिटी थाने में FIR दर्ज कराई थी। पता चला कि मृतक रात करीब 9:30 बजे सोहनीपट्टी से पोखरा स्थित अपने घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसे गोली मार दी।

जांच में पता चला कि हत्या के पीछे जमीन का झगड़ा था। एक और आरोपी विकास शर्मा, जो अभी फरार है, ने मृतक से ज़मीन के नाम पर ₹1.2 मिलियन लिए थे, और उसे पैसे वापस न करने देने के लिए मर्डर की प्लानिंग की गई थी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कुल 10 गवाहों की गवाही पेश की। सभी सबूतों पर गौर करने के बाद, कोर्ट ने रिंकू यादव, रामाशीष उर्फ ​​चतुरी, अजय कुमार पांडे और जयराम पासवान को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने आरोपियों को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत उम्रकैद, धारा 326 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 4 साल कारावास की सज़ा सुनाई। पीड़ित को ₹200,000 का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया गया। मामले के दो आरोपी विकास वर्मा और संतोष पासवान अभी भी फरार हैं, जबकि तीन अन्य अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।

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