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आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल संसाधन विभाग के पूर्व अभियंता को एक साल की सश्रम कारावास

आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल संसाधन विभाग के पूर्व अभियंता को एक साल की सश्रम कारावास

आय से अधिक संपत्ति मामले में जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता को दोषी करार देते हुए निगरानी की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियंता पर अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। निगरानी विभाग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त की संपत्ति उसकी वैध आय से काफी अधिक थी। इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष की सश्रम सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश भी दिया गया है।

यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से सरकारी महकमे में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

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