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झूठे रेप केस में फंसाया, जेल में बंद युवक बेकसूर… मुंगेर की युवती ने मां-बाप की पोल खोली, कहा- मुआवजे के लिए रची साजिश

झूठे रेप केस में फंसाया, जेल में बंद युवक बेकसूर… मुंगेर की युवती ने मां-बाप की पोल खोली, कहा- मुआवजे के लिए रची साजिश

बिहार के मुंगेर ज़िले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ, एक युवती ने बालिग होते ही पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। लड़की के इस खुलासे के बाद, POCSO एक्ट के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, जैसे ही वह 18 साल की हुई, लड़की ने सीधे राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में, उसने बलात्कार के झूठे मामले में पुलिस की जाँच, गवाहों की विश्वसनीयता और POCSO एक्ट के कथित दुरुपयोग के बारे में कई गंभीर सवाल उठाए हैं।

**₹4 लाख पाने की साज़िश**

धरहरा थाना क्षेत्र की रहने वाली इस लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके माता-पिता ने - अपने कुछ करीबी साथियों के साथ मिलकर - उसे "मोहरे" के तौर पर इस्तेमाल करके अपहरण और बलात्कार का एक झूठा मामला दर्ज कराने की साज़िश रची। लड़की के अनुसार, इस साज़िश का एकमात्र मकसद सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹4 लाख की मुआवज़ा राशि हासिल करना था। उसने बताया कि वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उस पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और आखिरकार 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई।

**आरोपी युवक बेकसूर है**

लड़की का दावा है कि अपहरण और बलात्कार के इस मामले में आरोपी बनाए गए युवक - रवि कुमार - बेकसूर है, हालाँकि उसे पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उसका दावा है कि जब वह नाबालिग थी, तो उसने अपने परिवार और पुलिस के दबाव में आकर कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। लड़की ने धरहरा और जमालपुर, दोनों थानों के पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

**माता-पिता और पुलिस के दबाव में दिया गया बयान**

लड़की के अनुसार, उसे लगभग 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा गया, जिसके दौरान उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएँ दी गईं और CrPC की धारा 164 के तहत झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया। सरकार से मिली ₹4 लाख की राशि को "खून का पैसा" बताते हुए, लड़की ने उस राशि को लौटाने की इच्छा ज़ाहिर की है। इसके अलावा, उसने बेकसूर युवक की रिहाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) के गठन की भी माँग की है। पुलिस थाने के CCTV फुटेज की जांच की मांग उठी
अपने पत्र में, लड़की ने 7 सितंबर, 2022 के जमालपुर पुलिस थाने के CCTV फुटेज की जांच की भी मांग की है। फिलहाल, यह मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या सच सामने आएगा। मुंगेर सिविल कोर्ट के वकील ओम प्रकाश के अनुसार, लड़की ने ज़िला प्रशासन से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट तक, विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला POCSO एक्ट के संभावित दुरुपयोग का एक उदाहरण बन सकता है, और इस मामले में निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है।

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