जदयू के पूर्व विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

सीवान के पूर्व जेडीयू विधायक हेम नारायण साह के खिलाफ कोर्ट ने 2002 के मारपीट और डकैती के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। आरोपी लंबे समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके चलते विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह कार्रवाई की है।
2002 के मामले में गंभीर आरोप
पूरा मामला 2002 का है, जिसमें हेम नारायण साह पर आरोप है कि उन्होंने अपने निर्देश पर एक पक्ष के घर में 10 लोगों को घुसकर मारपीट की और राइफल, गोलियां और नकदी लूट ली। इस मामले में कांड संख्या 418/2002 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व विधायक हेम नारायण साह इस मामले में कई वर्षों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। कोर्ट ने कई बार समन और गैर जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट का सख्त रुख मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने आरोपियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पोस्टर चिपकाने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश न करने पर थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि, गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने अब संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।