मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: खाते में अब आएंगे 2 लाख रुपये, जानें पात्रता और लाभ
बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत महिलाओं को अकाउंट में 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाने की जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत लाभार्थियों को एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
पात्रता और लाभ:
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योजना का लाभ बिहार की स्थायी निवासी महिलाएं ले सकती हैं।
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लाभार्थी की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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योजना के तहत स्वरोजगार, लघु व्यवसाय या कृषि से जुड़े व्यवसाय शुरू करने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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लाभ की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये है, जिसे बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगी।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाभार्थी को राशि हस्तांतरित की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं के स्वरोजगार और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं।

