भाजपा MLA मिश्रीलाल को नहीं मिली राहत; जेल में ही रहेंगे, 27 मई को फिर होगी सुनवाई
अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के अपीलार्थी समेत दो लोगों को शुक्रवार को एक आपराधिक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने अपील खारिज कर दी, सजा बरकरार रखी और उसे जेल भेज दिया। विचार-विमर्श के बाद अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया। सजा 27 मई को सुनाई जाएगी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत सजा बरकरार रखी। सुनवाई के दौरान दोनों को दरभंगा मंडल कारा से कोर्ट लाया गया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया गया।
आपको उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा।
सजा सुनाए जाने की तारीख शुक्रवार से गिनी जाएगी। अब विधायक को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दोनों को अगले आदेश तक जेल में ही रहना होगा। विवेचना के दौरान सूचक उमेश मिश्रा ने सजा बढ़ाने की मांग की।

