बिहार में अपार्टमेंट की जमीन के दाखिल-खारिज पर रोक, राजस्व व भूमि सुधार विभाग का फैसला
बिहार में फ्लैट धारकों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि के रूपांतरण या अतिक्रमण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किया है।
पत्र में क्या निर्देश हैं?
पत्र में कहा गया है कि अपार्टमेंट की जमीन और उसकी जमीन को फ्लैट धारकों के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसलिए अपार्टमेंट की जमीन बदलने और फ्लैट धारकों के नाम निर्धारण की प्रक्रिया समेत सॉफ्टवेयर में अन्य प्रावधानों को बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। तब तक, अपार्टमेंट के भूमि स्वामित्व को बदलने, नाम हस्तांतरित करने या जमा राशि बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।