बिहार सरकार ने अवैध खनन पर नकेल कसी, मानसून प्रतिबंध के दौरान रेत की आपूर्ति सुनिश्चित की

खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 15 जून से पूरे बिहार में नदी तल खनन पर अपना वार्षिक प्रतिबंध लगा दिया है, जो मानसून के मौसम को देखते हुए अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान संभावित रेत की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने जिला स्तर के खनन अधिकारियों को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रतिबंध के दौरान रेत खरीदने में कठिनाइयों का सामना करने वाले नागरिक सीधे अपने संबंधित जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) से संपर्क कर सकते हैं। डीएमओ के संपर्क नंबर हैं
विकास कार्यों में व्यवधान से बचने के लिए, विभाग ने विभिन्न निष्पादन विभागों को भी सूचित किया है कि निर्दिष्ट घाटों से रेत की आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा, विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन विरोधी छापों के दौरान जब्त की गई रेत को सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर इन विभागों को सौंप दें।
इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं की गति को बनाए रखते हुए कानूनी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके अनुरूप, खान एवं भूविज्ञान विभाग आपूर्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन को लागू करने के लिए 19 जून को पटना में सभी जिला खनन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।