बिहार सरकार ने 30 अप्रैल की समयसीमा से पहले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के प्रस्थान की पुष्टि की
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के निर्देश के जवाब में बिहार सरकार ने पुष्टि की है कि हाल ही में राज्य का दौरा करने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल की समय सीमा से पहले ही चले गए हैं। कुल 19 पाकिस्तानी नागरिक, जो यात्रा या पर्यटक वीजा पर बिहार के विभिन्न जिलों में आए थे, 25 अप्रैल या उससे पहले राज्य से बाहर चले गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, ये लोग जनवरी 2025 के बाद बिहार आए थे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पीटीआई को बताया कि "जिलों ने बताया है कि राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं बचा है जो वापस नहीं लौटा है। केवल वे पाकिस्तानी नागरिक ही राज्य में रह रहे हैं जिनके पास मेडिकल वीजा या दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) है। हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे।" प्रमुख प्रस्थानकर्ताओं में तीन पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं, जो विजिट वीजा पर सीवान जिले में आए थे और 25 अप्रैल को राज्य से चले गए। एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक, जो विजिट वीजा पर पटना गया था, 21 अप्रैल को ही रवाना हो चुका था। इनसे पहले, विजिट वीजा पर दरभंगा आए पांच पाकिस्तानी नागरिक 20 अप्रैल को बिहार से चले गए थे। इसी तरह, विजिट वीजा पर सारण जिले का दौरा करने वाले पांच अन्य लोग 24 मार्च को चले गए और एक अन्य व्यक्ति जो विजिट वीजा पर बेगूसराय आया था, 15 मार्च को चला गया।
इससे पहले, चार और पाकिस्तानी नागरिक जो विजिट और टूरिस्ट वीजा पर मुजफ्फरपुर और जमुई जिलों (प्रत्येक जिले में दो) का दौरा कर चुके थे, फरवरी में राज्य से चले गए, जिनकी प्रस्थान तिथि क्रमशः 28 फरवरी और 24 फरवरी दर्ज की गई थी।
पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने वाले केंद्र के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। शुक्रवार को सरकार ने एक बयान जारी कर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित सभी जिला अधिकारियों को केंद्र के फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।

