Bihar Elections: बिहार में चुनाव से पहले मुखिया-सरपंच को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस, DM-SP को मिला आदेश

राज्य के जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुखिया, सरपंच व पंचायत राज से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधियों को अब शस्त्र लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे इच्छुक जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की तैयारी चल रही है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम-एसपी को विशेष आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा की ओर से जिलों को जारी आदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन का नियमानुसार निष्पादन करने की कार्रवाई करेंगे।