Bihar Election: बिहार से बाहर रह रहे हैं तो तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। राज्य के 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए अब गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह अनिवार्यता राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं पर भी लागू है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि हर मतदाता को अपने विवरण का सत्यापन कराना होगा, चाहे वे राज्य में रहते हों या बाहर।
बीएलओ (प्रखंड स्तरीय अधिकारी) घर-घर जाकर राज्य में मौजूद मतदाताओं के फॉर्म भरवा रहे हैं। वहीं, राज्य से बाहर रहने वाले लोग https://ceoelection.bihar.gov.in या ECI ऐप/वेबसाइट से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर 26 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं। हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में होगा। यह प्रपत्र नहीं भरने पर संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और दोबारा नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6 भरना होगा।
किसे दस्तावेज देने होंगे?
जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गणना फॉर्म भरना ही काफी होगा।
अगर माता-पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है - बशर्ते पारिवारिक संबंध स्पष्ट हों।
1987 से पहले जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
पासपोर्ट, आधार, पेंशन पीपीओ, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 1987 से पहले एलआईसी/बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए दस्तावेज मान्य होंगे।