Bihar Election: बिहार में वोटर लिस्ट से न कटे आपका नाम, लगेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स
चिंता न करें, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे बनाए रखना है और अगर नया नाम बनवाना है तो किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने में जुटा है। कई लोगों का नाम और अगर उसमें से किसी का नाम कट जाता है तो वे आने वाले चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसे में कई लोगों को यह नहीं पता कि उनका नाम वोटर लिस्ट से न कटे इसके लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे ताकि आपका नाम लिस्ट में बना रहे...
वोटर लिस्ट: वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा क्यों है?
चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि सिर्फ वही लोग वोट कर सकें जो इसके हकदार हैं। अगर आपका पता बदल गया है, आपकी उम्र सही नहीं है या कोई गलती है तो आपका नाम कट सकता है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है, जिसमें 2003 की सूची के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका नाम पहले से लिस्ट में नहीं है या उसका सत्यापन नहीं हुआ है तो खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जागरूक होना जरूरी है।
कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी?
चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार, मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने या जुड़वाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। ये हैं-
आईडी प्रूफ:
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-पैन कार्ड
-सरकारी कर्मचारी आईडी कार्ड
पता प्रमाण:
-बिजली बिल/पानी बिल (3 महीने से पुराना नहीं)
-बैंक पासबुक
-रेंट एग्रीमेंट
-राशन कार्ड
-आधार कार्ड (अगर पता सही है)
आयु प्रमाण - (अगर आपकी उम्र 18 साल हो रही है)
-जन्म प्रमाण पत्र
-10वीं की मार्कशीट
-पासपोर्ट
जन्म प्रमाण: अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है, तो 2003 की मतदाता सूची में आपके माता-पिता के नाम की कॉपी पर्याप्त है। अन्यथा, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र।
फोटो: हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो।
EPIC नंबर (वोटर आईडी): अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी है, तो उसका नंबर काम आएगा।
वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाया जाता है?
-अगर आपने अपना नया पता अपडेट नहीं किया है।
-लंबे समय से वोट नहीं दिया है।
-किसी और की गलती या डुप्लीकेट एंट्री।
-एक ही व्यक्ति के नाम से दो जगहों पर एंट्री।
चुनाव आयोग समय-समय पर लिस्ट अपडेट करता है। अगर आपके दस्तावेज सही नहीं हैं या आपने लिस्ट में बदलाव के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो आपका नाम हटाया जा सकता है।
अगर आपका नाम हट जाए, तो क्या करें?
अगर आपका नाम गलती से हट जाए, तो आपको फॉर्म 6 भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए ऊपर दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर नाम हटने की शिकायत है, तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें।
नाम कैसे जोड़ें या अपडेट करें
1. voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करें या मौजूदा डिटेल्स को सही करने के लिए चुनें।
3. फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने के लिए) या फॉर्म 8 (सही करने के लिए) भरें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. रसीद जमा करें और डाउनलोड करें।

