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बिहार में राष्ट्रगान अपमान मामले में CM नीतीश पर बेगूसराय कोर्ट में मुकदमा दर्ज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर राज्य में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को समन जारी किया है।

सीएम नीतीश को नोटिस भेजने का आदेश
बलिया थाना अंतर्गत भगतपुर निवासी परिवादी विकास कुमार पासवान ने बेगूसराय जिला न्यायालय में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले की सुनवाई बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडेय की अदालत में हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को नोटिस भेजने का आदेश दिया है.

देश के राष्ट्रगान का अपमान
विकास कुमार पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान (अपमान निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत यह मामला दर्ज कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि 20 मार्च 2025 को दोपहर 1:45 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो रहे वीडियो में देश के राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह देखकर वकील साहब बहुत दुखी हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के राष्ट्रगान का अपमान करते देख परिवार के लोग पश्चाताप से भर गए और बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे।

सीएम नीतीश को समन जारी
शिकायतकर्ता ने बताया कि विश्व सेवक टक्कर प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान बजने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से बात करते और बार-बार उसे छूकर और हंसकर दूसरों को परेशान करते देखे गए। यह मामला अदालत में शिकायत संख्या 321/2025 के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद सीएम नीतीश के खिलाफ समन जारी किया गया है।

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