उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी खुले में मांस बेचने पर रोक लागू होगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मांस की दुकानों को अब पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा, ताकि राहगीरों या आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार के आदेश के अनुसार, मांस विक्रेताओं को अपनी दुकानों में ऐसे इंतजाम करने होंगे जिससे उत्पाद सार्वजनिक रूप से सीधे न दिखें। इसके तहत मांस के प्रदर्शन और बिक्री को नियंत्रित तरीके से करना अनिवार्य होगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कदम न केवल राहगीरों की असुविधा कम करने के लिए है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम से न केवल सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और गंदे वातावरण को रोका जा सकेगा, बल्कि मांस विक्रेताओं की भी सुरक्षा और व्यावसायिक पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकारी अधिकारियों ने दुकानदारों को समय रहते अपने स्टॉल या दुकान में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि जनता और प्रशासन की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
इस निर्णय को लेकर व्यापारियों और आम जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी जा रही है। हालांकि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

