बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत, अनिवार्य ट्रांसफर से मिली मुक्ति, करना होगा यह काम

बिहार में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले 1.90 लाख शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। स्थानांतरण आवेदन वापस लेने के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल आज खुलेगा। स्थानांतरण पाने वाले 1.30 लाख शिक्षकों में से वैसे शिक्षकों को इससे विशेष राहत मिलेगी जो अपने स्थानांतरित स्कूल से संतुष्ट नहीं हैं। अब वे स्कूल में ही रहना चाहते हैं। ऐसे शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। इससे अन्य शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का विकल्प बढ़ जाएगा।
20 जून से मिलने लगेंगे पत्र
शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, इसके लिए पोर्टल खोला जा रहा है। आवेदन वापस लेने वाले शिक्षक जिस स्कूल में हैं, वहीं बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि 20 जून से बिहार के एक लाख तीस हजार शिक्षकों को नए स्कूल के लिए पत्र मिलने लगेंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि ई-शिक्षा कोष एप के जरिए स्थानांतरण से संबंधित जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर नया स्कूल भी देख सकेंगे। किसी को डीईओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बदलाव के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं
ज्वाइनिंग को लेकर सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षकों का तबादला पत्र मिलने के बाद वे 23 से 30 जून तक नए स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ को आदेश दे दिए गए हैं। तबादले को लेकर डीईओ को आदेश दिए गए हैं कि तबादले के बाद सभी शिक्षक समय पर योगदान दें। इस बीच एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि तबादले के लिए शिक्षकों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पोर्टल आधारित आवेदन, सत्यापन, वरीयता सूची और स्कूल आवंटन समेत सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं।