यूपी सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, लड़कियों को खाते में अब मिलेंगे 60 हजार रुपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा सहारा बन गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें, पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाना आवश्यक है। वह गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित दम्पतियों को 51 हजार रूपये के स्थान पर एक लाख रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 60,000 रुपये लड़की के बैंक खाते में जमा कराए जाएं, 25,000 रुपये नवदंपत्ति को उपहार स्वरूप दिए जाएं तथा शेष 15,000 रुपये विवाह समारोह पर खर्च किए जाएं। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने वृद्धाश्रम पेंशन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाना चाहिए। फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता श्रेणी में आने वाले किसी भी निराश्रित बुजुर्ग व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।