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बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होगा ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ नियम

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होगा ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ नियम

बिहार में प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बिजली खपत के समय के आधार पर दरों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत अगर उपभोक्ता शाम के समय अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें अब ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।

जानकारी के अनुसार, नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ (Time of Day Tariff) को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें अलग-अलग होंगी।

नए नियम के अनुसार, बिजली की खपत सुबह, दोपहर और शाम के समय के आधार पर अलग-अलग दरों पर बिल की जाएगी। पीक आवर्स यानी शाम के समय जब बिजली की मांग अधिक रहती है, उस दौरान बिजली का इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क देना होगा। वहीं, ऑफ-पीक समय में बिजली की दरें अपेक्षाकृत कम होंगी।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य बिजली की खपत को संतुलित करना और पीक लोड को कम करना है। इससे बिजली आपूर्ति प्रणाली पर दबाव घटेगा और ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।

प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनकी खपत सीधे समय आधारित दरों से प्रभावित होगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बिजली उपयोग की योजना समय के अनुसार बनाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई टैरिफ व्यवस्था से जहां एक ओर बिजली कंपनियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं ने इस फैसले पर चिंता भी जताई है और कहा है कि इससे शाम के समय घरेलू बिजली खर्च बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल से लागू होने के बाद यह नई व्यवस्था आम लोगों पर कितना असर डालती है।

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