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बेगूसराय में पत्नी की गला रेतकर हत्या मामले में पति दोषी करार, अदालत का अहम फैसला

बेगूसराय में पत्नी की गला रेतकर हत्या मामले में पति दोषी करार, अदालत का अहम फैसला

बिहार के बेगूसराय जिले में पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या-241/2024 की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया। घटना ने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी जब पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी।

अभियोजन के अनुसार, यह वारदात गंभीर घरेलू हिंसा और आपसी विवाद का परिणाम थी। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अब अदालत द्वारा सजा की मात्रा पर अगली सुनवाई में निर्णय सुनाया जाएगा।

इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसे कानून व्यवस्था की मजबूती का संकेत बताया है।

फिलहाल सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।

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