‘हर दिन दो बार थाने में हाजिरी लगाओ’ 60 किमी दूर था घर, शख्स ने कोर्ट से गुहार लगाई तो डीएम को फटकार पड़ गई
पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को एक महीने के अंदर एक व्यक्ति को मुआवज़ा देने का आदेश दिया था। ज़िला प्रशासन की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए, कोर्ट ने सहरसा के ज़िलाधिकारी समेत सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने बिना सबूत और सही प्रक्रिया का पालन किए उस व्यक्ति के खिलाफ़ डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ़ तौर पर निर्देश दिया था कि पहले उस व्यक्ति को मुआवज़े की पूरी रकम दी जाए और फिर उसे संबंधित अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाए।
यह मामला सहरसा ज़िले के महिसी थाना इलाके का है, जहाँ रहने वाले राकेश कुमार यादव पर दो क्रिमिनल केस थे: एक शराब पीने के जुर्म में और दूसरा सरकारी स्कूल कैंपस में ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज़ करने का। इन चार्ज के बावजूद, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि राकेश से किसी की जान या प्रॉपर्टी को कोई गंभीर खतरा था। इसके बावजूद, आरोप है कि सहरसा के ज़िलाधिकारी ने इस साल 20 मई को उसे ज़िले के लिए खतरा बताते हुए डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी किया था। ऑर्डर में राकेश को दो महीने तक दिन में दो बार बसनही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया, जबकि स्टेशन उनके घर से लगभग 60 km दूर था।
पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इस मनमाने ऑर्डर से परेशान होकर राकेश कुमार ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और शौर्य पांडे की डिवीजन बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास किया गया ऑर्डर न केवल तथ्यों के खिलाफ था, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का भी साफ उल्लंघन था। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के लिए पर्याप्त सबूत और सही प्रक्रिया जरूरी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर गलत ऑर्डर की वजह से किसी नागरिक को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना होती है, तो जिम्मेदार अधिकारी पर्सनली जिम्मेदार होंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले को नागरिक अधिकारों की रक्षा और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

