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Bihar में उपभोक्ता हितों की रक्षा को लेकर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा- दो साल में निपटेंगे सभी लंबित मामले

Bihar में उपभोक्ता हितों की रक्षा को लेकर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा- दो साल में निपटेंगे सभी लंबित मामले

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने कहा कि उपभोक्ता हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि आयोग उपभोक्ताओं को तय समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे अपने सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह सह उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नवनिर्मित परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और उपभोक्ता कानून की महत्ता पर प्रकाश डाला।

'उपभोक्ता हित सर्वोपरि'

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है और आयोग इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में आयोग की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। ‘दो साल में निपटाए जाएंगे लंबित मामले’
कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आयोग वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे उपभोक्ताओं के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि आयोग में लंबित सभी मामलों का अगले दो साल में निपटारा कर दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयोग ने अपने काम में तेजी लाने का संकल्प लिया है, ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

‘पुराने मामलों को प्राथमिकता देने की जरूरत’
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने अपने संबोधन में पुराने मामलों के निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने आयोग की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुराने मामलों के निपटारे के लिए विशेष सुनवाई और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो।

उपभोक्ता कानून में व्यापक बदलाव
कार्यक्रम में महाधिवक्ता पी.के. शाही ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय के साथ उपभोक्ता अधिनियम 1986 में व्यापक बदलाव हुए हैं। इन बदलावों ने जिला फोरम और आयोगों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में उपभोक्ता संरक्षण के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें जिला फोरम और आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी।

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